स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 19 -इसे हम संविधान की रीढ कहते हैं।(backbone of constitution)
1.एकता और अखंडता।
2.पब्लिक!
3.सुरक्षा!
4.किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग।
5.कोर्ट!
6.विदेशी संबंध।
*इन सभी को ध्यान में रखते हुए लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है।
1.बोलने की आजादी।
2.मौन धारण करने की आजादी।
3.झंडे की लहराने की अनुमति।
4.किसी से कुछ पूछने की आजादी।
5.पुतला जलाने की आजादी।
6.मीडिया भी इन्हीं सभी अधिकार के आधार पर चलती है।
*सभा! - लोगों को बुलाकर सभा करने की अनुमति देती है।
*संगठन।-संगठन बनाने का अधिकार देती है।
*संचरण।-कहीं भी घूमने का अधिकार प्रदान करती हैं।
*निवास!-कहीं पर भी रहने और बसने की अधिकार!
*संपत्ति।-कहीं भी संपत्ति खरीदने का अधिकार!
अगर आपकी संपत्ति सरकारी कार्य के अंतर्गत आए तो सरकार उसे कब्जे में कर सकती हैं।
*व्यापार।- आपको कोई भी व्यवसाय करने की अनुमति देती है।
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Very good
ReplyDeleteExcellent explanation
ReplyDeleteMast
ReplyDeleteWelsone
ReplyDeleteThanks for information
ReplyDeleteVery thankful
ReplyDeleteThanku
ReplyDeleteWelldone
ReplyDeleteGoood
ReplyDeleteThanks for khowledge
ReplyDeleteThanks for comment
ReplyDeleteIt's ok
DeleteThanks
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